जीसस रीडीम का FCRA लाइसेंस कैंसिल, विदेशी फंड से अवैध धर्मांतरण का आरोप
जीसस रीडीम का FCRA लाइसेंस कैंसिल, विदेशी फंड से अवैध धर्मांतरण का आरोप
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चेन्नई: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोहन सी लाजर के नेतृत्व वाले विवादास्पद ईसाई मिशनरी संगठन, तमिलनाडु स्थित जीसस रिडीम्स के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई कानूनी कार्यकर्ता समूह, लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम (एलआरपीएफ) द्वारा नवंबर 2023 में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद की गई है, जिसमें संगठन पर विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

एलआरपीएफ का आरोप है कि मोहन सी लाजर और उनके संगठन, जीसस रिडीम्स ने एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे उनके एफसीआरए पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर दिया गया। इसका कारण समूह को प्राप्त धन में अवैधता है। लाजर पर भड़काऊ भाषणों के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है।

मोहन सी लाजर जीसस रिडीम्स नामक एक ईसाई संगठन संचालित करते हैं, जिसके माध्यम से वह धार्मिक धर्मांतरण गतिविधियों का संचालन करते हैं। उन्होंने कथित तौर पर हिंदू विरोधी बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुख्याति हासिल की है। उनके खिलाफ तमिलनाडु भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153-ए(1)(ए) और (बी), 295-ए, 505(1)(बी), और 505(2) का हवाला दिया गया है। ये आरोप बड़े धार्मिक समारोहों के दौरान हिंदू मंदिरों और देवताओं के खिलाफ दिए गए बयानों से उपजे हैं।

'जीसस रिडीम्स' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत तमिलनाडु में संचालित एक पंजीकृत ईसाई धार्मिक संगठन है, और एफसीआरए पंजीकरण संख्या 076160018 रखता है। इसके संस्थापक और हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी, मोहन लाजर, जिन्हें मोहन सी लाजर के नाम से भी जाना जाता है,  'जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज़ इंक' नामक अमेरिका-पंजीकृत सार्वजनिक चैरिटी संगठन के प्रमुख  कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

केंद्रीय आरोपों में से एक एफसीआरए नियमों में हाल के संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राप्तकर्ता भारतीय संगठन के मुख्य पदाधिकारी को दाता संगठन से संबद्ध नहीं होना चाहिए। कथित तौर पर, 'जीसस रिडीम्स' को एक महत्वपूर्ण विदेशी दानकर्ता 'जीसस रेडीम्स मिनिस्ट्रीज इंक., (यूएस)' से पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त हुआ है।

एलआरपीएफ की शिकायत कथित एफसीआरए उल्लंघनों पर केंद्रित है, जिसमें धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करना और प्रतिबंधित संगठनों से धन प्राप्त करना शामिल है। यह बच्चों के धर्मांतरण से जुड़े विवादों के कारण प्रतिबंधित दानदाता कम्पैशन इंटरनेशनल (यूएसए) से प्राप्त दान पर प्रकाश डालता है। प्रतिबंध के बावजूद, चेन्नई स्थित एक एनजीओ के माध्यम से कथित तौर पर फंड को जीसस रिडीम्स में भेज दिया गया। शिकायत में संगठन की विदेशी गतिविधियों और फंडिंग स्रोतों की जांच का भी आग्रह किया गया है।

शिकायत में चीनी कंपनियों से संबंध रखने वाले नाइजीरियाई समूह DANGOTE ग्रुप से जुड़े व्यक्तियों से प्राप्त विदेशी फंडिंग के बारे में चिंता जताई गई है। सिनोमा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एक चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी, DANGOTE समूह के स्वामित्व वाली एक नाइजीरियाई फर्म के साथ एक महत्वपूर्ण सौदे में शामिल होने के लिए सुर्खियों में है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में शामिल संस्थाओं के साथ संगठन के संबंधों पर सवाल उठता है।

शिकायत में भारतीय निवासियों से प्राप्त दान पर सवाल उठाया गया है, जिसमें शर्ली रोहन नामक व्यक्ति के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। इसमें एफसीआरए खाते में भारतीय निवासियों से दान स्वीकार करने के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जीसस रिडीम्स के एफसीआरए लाइसेंस का निलंबन एफसीआरए नियमों के अनुपालन और विघटनकारी गतिविधियों के आरोपों के संबंध में चिंताओं को रेखांकित करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्णय पारदर्शिता और कानूनी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संगठन के वित्त पोषण स्रोतों और विदेशी गतिविधियों की गहन जांच की आवश्यकता को दर्शाता है।

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