हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के लिए 10वीं पास होना आवश्यक
हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के लिए 10वीं पास होना आवश्यक
Share:

हरियाणा: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी राजनेताओं को शिक्षित करने की ठान ली है। सरकार अब तक गांवो के जन प्रतिनिधियों को चुनावी मैदान में उतरने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरुरी बता रही थी लेकिन अब हरियाणा सरकार ने शहरी सरकार को भी पढ़ा-लिखा बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। पहले ही सरकार ने सरपंची के चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता 10 वीं रखी थी, अब शहरी निकाय चुनाव के भी प्रत्यासियों को 10 वीं पास होना अनिवार्य है।

सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया। आज की बैठक में सरकार ने शहरी निकाय चुनाव के कानून में संसोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 15 नगर परिषदों और 27 नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं। पिछले करीब 6 महीनों से इन परिषदों व पालिकाओं को सरकार ने प्रशासकों के हवाले किया हुआ है।

सामान्य श्रेणी के पार्षदों को 10वीं पास होना जरुरी है जब कि अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं का 8 वीं पास होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और कम कर 5वीं पास रखा गया है। साथ ही बिजली विभाग और बैंक के डिफॉल्टरों के लिए चुनाव लड़ने पर बैन है। किसी संगीन मामले में चार्जशीट हो चुके लोगो के चुनाव लड़ने पर भी पूर्णतः रोक है। घर में चालू शौचालय न होने पर भी नामांकन रद्द हो सकता है।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -