भोपाल: मध्य प्रदेश में कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। मदद के रूप में लाभार्थी को कुल 51 हजार रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन और श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह/निकाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना है।
कौन है पात्र:-
कन्या/कन्या के अभिभावक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही कन्या के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बेटी का नाम विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। विधवा, कानूनी रूप से तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित महिला जो फिर से शादी करना चाहती है, वे भी इसके लिए पात्र हैं।
मिलता है यह लाभ:-
कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना के लिए 48,000 रुपए कन्या के अकाउंट में डिपाजिट करा दिए जाते है। सामूहिक विवाह/ निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह/निकाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपए यानी कुल 51 हजार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
ये है प्रक्रियाः-
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जरूरी रिकार्ड्स के साथ जमा कराना होता है। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (socialjustice.mp.gov.in) पर जाकर आप इस योजना से सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको इसके साथ ही योजना से संबंधित अन्य जरूरी जानकारियां भी मिल जाएंगी। यदि आपकी इस संबंध में अधिक जानकारी चाहते/चाहती हैं, तब 0755-2556916 फोन नंबर पर कॉल कर और dpswbpl@nic.in मेल पर ई-मेल कर सकते हैं।
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