जेल में पहले से बंद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानिए पूरा मामला
जेल में पहले से बंद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानिए पूरा मामला
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बड़वानी: 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश की बड़वानी में हुई झड़पों के बाद पुलिस ने दंगा एवं आगजनी के इल्जाम में 3 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। विशेष बात ये है कि ये तीनों अपराधी एक महीने पहले मतलब 11 मार्च से जेल में बंद हैं। रामनवमी के दिन हुई हिंसा के पश्चात् जिला प्रशासन ने कई घरों को भी ध्वस्त कर दिया है तथा इनमें से एक घर शाहबाज का है जो 11 मार्च से जेल में बंद है। झड़पों के पश्चात् 10 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाने के इल्जाम में जिन तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी पहचान शाहबाज, फकरू तथा रऊफ के तौर पर हुई है।

वही तीनों के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत क़त्ल की कोशिश के मामले में 5 मार्च को शिकायत दर्ज की गई थी। विशेष बात यह है कि जिस थाने में क़त्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी थाने में दंगा करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़वानी जिले के SP ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था कि 5 मार्च को सिकंदर नाम के शख्स पर गोलीबारी के इल्जाम में धारा 307 के तहत जिन तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से तीनों जेल में हैं।

वही बड़वानी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पहले से ही जेल में बंद तीनों दंगा तथा आगजनी कैसे कर सकते हैं? पुलिस अफसर मनोहर सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम मामले की तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि राजेश तायल नाम के एक शख्स की शिकायत के आधार पर जेल में बंद तीनों अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वही जेल में पहले से बंद शाहबाज की मां सगीना ने इल्जाम लगाया है कि झड़पों के पश्चात् उनके घर को तोड़ दिया गया था तथा उन्हें कोई नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस आई और हमारे घर के कुछ भागों को तोड़ दिया। पुलिस को जब ये खबर प्राप्त हुई कि मेरा बेटा जिस पर उन्होंने आगजनी तथा दंगा करने का इल्जाम लगाया है, वह पहले से ही जेल में है तो पुलिस मेरे छोटे बेटे को जेल ले गई। 

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