9 वर्षीय बच्चे पर FIR करना पड़ा भारी, जानिए पूरा मामला
9 वर्षीय बच्चे पर FIR करना पड़ा भारी, जानिए पूरा मामला
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मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 9 वर्षीय बच्चे पर दर्ज हुई FIR करने वाले एसीपी के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एवं जस्टिस एसएम मोदक ने पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे पर FIR दर्ज करने को लेकर हैरानी जताते हुए कहा कि, ये वाकई बहुत शॉकिंग तथा चौंका देने वाली बात है कि पुलिस ने एक्टर सिमरन सचदेवा के बोलने पर बच्चे की आयु की परवाह किए बिना एक नाबालिग बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।

बता दें कि इस वर्ष के आरम्भ में मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन में 9 वर्षीय बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज की गई तथा उसकी मां ने इस FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई जजों की ये बेंच कर रही थी। दरअसल, ये पूरी घटना 27 मार्च 2022 की है, जब शाम तकरीबन 7।30 बजे बच्चा अपने माता-पिता के साथ सोसायटी में साइकिल चला रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा तथा वो एक्ट्रेस की मां से जाकर टकरा गया ।जिसमें एक्ट्रेस की मां को चोट लगी। इस घटना के लगभग एक सप्ताह पश्चात् सचदेवा ने वनराई पुलिस स्टेशन में जाकर बच्चे के खिलाफ जाकर FIR दर्ज कराई।

पुलिस ने बच्चे के खिलाफ IPC की धारा 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह धारा किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई लापरवाही या जल्दबाजी के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट लगने या मानव जीवन को होने वाले खतरे से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शरण गिरी ने कहा कि पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करने की जगह भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था। 7 वर्ष से ऊपर व 12 वर्ष तक आयु के बच्चों द्वारा किए जानेवाले किसी भी कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उनके पास अपने कृत्य के नतीजा व प्रभाव को समझने का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। आगे वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इस केस के पश्चात् और मीडिया में हुई कवरेज के चलते बच्चा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तथ्यों से यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, सचदेवा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस को इस पर कोई कार्रवाई नहीं आरम्भ करनी चाहिए थी।

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