वित्त मंत्रालय : कम-से-कम 80 फीसद करदाता अपना सकते है नई कर व्यवस्था
वित्त मंत्रालय : कम-से-कम 80 फीसद करदाता अपना सकते है नई कर व्यवस्था
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वित्त मंत्रालय को कम-से-कम 80 फीसद करदाताओं के नई आयकर व्यवस्था अपनाने की उम्मीद है। इसके अलावा राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने शुक्रवार को यह बात कही। वही वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में नई कर श्रेणी का प्रस्ताव किया गया। परन्तु इसे अपनाने पर करदाताओं को आवास कर्ज ब्याज, अन्य कर बचत योजनाओं समेत मौजूदा छूट और कटौतियों का लाभ छोड़ना हो सकता है । पांडेय ने कहा, 'हम मानते हैं कि कम-से-कम 80 फीसद लोग नई अपनाएंगे।' इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट से पहले 5.78 करोड़ करदाताओं का विश्लेषण किया था और पाया कि 69 फीसद लोगों को नई व्यवस्था अपनाने पर बचत होगी जबकि 11 फीसद ऐसे हैं जो पुरानी व्यवस्था को पसंद करते हैं।

बचे 20 फीसद करदाताओं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कागजी काम से बचना चाहते होंगे और नई व्यवस्था अपनाने की इच्छा रखते हों। इसके अलावा पांडेय ने कहा कि कंपनी टैक्स में जब सितंबर में कटौती हुई तो उन्हें भी इसी प्रकार का विकल्प दिया गया और 90 फीसद कंपनियों ने कम टैक्स को लेकर छूट मुक्त व्यवस्था को अपनाया।उन्होंने कहा, 'ज्यादातर लोग नई कर व्यवस्था को फायदेमंद पाएंगे।' इसके अलावा सरकार ने बजट में नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही इस व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसद की दर से, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसद, 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 फीसद, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसद और 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसद तथा 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

वही नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है और करदाता पुरानी या नई व्यवस्था में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा आयकर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती और आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत एलआईसी प्रीमियम, भविष्य निधि समेत विभिन्न बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट जैसे प्रावधान लागू हैं। वही में विभिन्न आय स्तरों पर 5 फीसद, 20 फीसद और 30 फीसद की दर से कर लगता है। पुरानी और नई व्यवस्था में जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई कर नहीं देना होगा।

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