मात्र 15 मिनट में घर बैठे भरें अपना ITR, 31 जुलाई के बाद देना पड़ेगी पेनल्टी
मात्र 15 मिनट में घर बैठे भरें अपना ITR, 31 जुलाई के बाद देना पड़ेगी पेनल्टी
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक आ चुकी है। वहीं, सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इस बार तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आयकर विभाग लगातार लोगों को कह रहा है कि डेडलाइन की प्रतीक्षा न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना ITR दाखिल कर दें। बता दें कि ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है। सरकार डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी, तो आपको देरी से ITR भरने पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है। 

लेकिन, इस चिंता के बीच एक राहत की खबर भी है। दरअसल, हाल ही के दिनों में ITR भरना बहुत आसान हो गया है। यदि आपके पास इससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको  ITR फाइल करने में मात्र 15 मिनट का वक़्त लगेगा। आप कुल 4 प्वाइंट्स का ध्यान रखकर आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोग, जिन्हें वेतन मिलता है, ऐसे लोग सबसे पहले अपने संस्थान से फॉर्म 16 या 16ए प्राप्त करें। इसमें आपके वेतन से संबंधित तमाम जानकारियां मिलेंगी, जैसे बेसिक वेतन, HRA और अन्य अलाउंस। इनमें कई पर टैक्स छूट भी मिलती है। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2।5  लाख रुपये है, तो आपको ITR फाइल करना आवश्यक है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख की आमदनी और 80 साल से ज्यादा आयु के लोगों को 5 लाख रुपये की इनकम पर ITR दाखिल करना होगा।

यदि आपके किसी चालू खाते (Current Account) में एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम जमा है। आपने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है या फिर आपने किसी साल में एक लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल भरा है, तो आपको ITR फाइल करना आवश्यक है। 

वहीं, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे है, तो अपने दस्तावेज़ों की जांच अवश्य कर लें। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS। इसमें एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें करदाताओं की इनकम से काटे गए टैक्स का पूरा ब्यौरा होता है। जैसे टैक्स डिडएक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) रेग्युलर टैक्स, रिफंड जैसी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी। हालांकि, इस बात का ख्याल रखें कि कई बार 26AS फॉर्म में दी गई जानकारियां गलत भी होती हैं। इसलिए इसमें फ़ौरन सुधार करवा लें। एक बार अपने 26AS में TDS, TCS की जांच के बाद एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को अवश्य मिला लें। इसमें सभी बचत खाते की जानकारी होती है। इस कारण आपको पता चलेगा कि बचत खाते में जमा राशि के अनुसार ITR फाइल करने की आवश्यकता है या नहीं।

कैपिटल गेन का स्टेटमेंट:-

यदि आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, तो आपको ब्रोकर और म्यूचुअल फंड्स से कैपिटल गेन का स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहिए। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और टैक्स बचाने के लिए उसे कहीं निवेश किया है, तो इसकी डिटेल आपको देनी होगी। बता दें कि, केंद्र सरकार ने 2022 के बजट में क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, ये अगले असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) से लागू होगी। यदि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia।gov।in पर जाइए और आसानी से अपना ITR फाइल करिए। 

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