अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग ने की कार्यवाही
अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग ने की कार्यवाही
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इंदौर। शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन में मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के दौरान सोमवार को 24 हजार रूपये मूल्य की शराब जप्त की गई। सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर लिम्बोदी स्थित एक मकान से आरोपी सुशीला पत्नी कमल डालके के अवैध अधिपत्य से 425 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त की गई। 

जिसकी मात्रा कुल 76.5 बल्क लीटर है, जप्त शराब का बाजार मूल्य 24 हजार 225 रुपए है। आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पायी। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) ए एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 

आरोपी को पूर्व में दो बार न्यायालय में दोष सिद्ध किया जा चुका है। धारा 45 भी लगायी गयी, आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

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