हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन मामले में कहा की स्कूलों से जबरन बसें नहीं ली जा सकती
हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन मामले में कहा की स्कूलों से जबरन बसें नहीं ली जा सकती
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नई दिल्ली: ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत राजधानी दिल्ली की सरकार को एक जबरदस्त रूप से झटका लगा है साथ ही  प्राइवेट स्कूलों को कुछ राहत मिली है। खबर है की दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के तहत कहा है की दिल्ली की सरकार स्कूलों से उनकी बसें जबरन नहीं ले सकती है।

इस संबंध में अदालत ने कहा है की स्कूल अपनी मर्जी से बसें देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं चलेगा। आपको बता दे की इस मामले में हाईकोर्ट ने करीब 400 स्कूलों की तरफ से दायर याचिका पर यह बात कही. हाईकोर्ट ने कहा है की इसमें कोई भी दबाव नहीं चलेगा।

इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब 10 दिनों के भीतर देना है। इस पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को है। कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों से उनके 400 सदस्यों की लिस्ट भी मांगी है। 

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