आज से न्यूजीलैंड में लागू हुआ इच्छा मृत्यु वाला कानून
आज से न्यूजीलैंड में लागू हुआ इच्छा मृत्यु वाला कानून
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न्यूजीलैंड में आज यानी रविवार सुबह से इच्छा मृत्यु वाला कानून लागू हो चुका है। जी हाँ, इसका मतलब है कि अब यहाँ लोग अपनी मर्जी से मर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि इससे पहले कोलंबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड और स्विटरजलैंड जैसे देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा दिया गया था। जी दरअसल इन सभी देशों में मौत में सहयोग से जुड़े अलग-अलग नियम और शर्तें भी लागू की गईं हैं। एक ऐसी ही शर्त न्यूजीलैंड में भी रखी गई हैं।

जी दरअसल यहां केवल उन्हीं लोगों को अपनी मर्जी से मरने की अनुमति होगी, जो टर्मिनल इलनेस से ग्रसित हैं। केवल यही नहीं बल्कि ऐसी बीमारी जो अगले छह महीने में जिंदगी खत्म कर देती है। इसी के साथ ही इस प्रक्रिया के लिए कम से कम दो डॉक्टरों की सहमति अनिवार्य है। कहा जा रहा है इस कानून को लागू करने के लिए न्यूजीलैंड में जनमत संग्रह कराया गया था, इनमे 65 फीसदी से अधिक लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया। काफी समय से न्यूजीलैंड में इस मुद्दे पर बहस चल रही है। ऐसे में अंत में अब आज से कानून लागू हो रहा है। 61 साल के स्टुअर्ट आर्म्सट्रॉन्ग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, जो लाइलाज है उनका कहना है कि अब उन्हें चिंता नहीं है कि उनकी मौत कैसे होगी। क्योंकि इच्छा मृत्यु में दर्द नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।

कई लोगों का कहना है कि इच्छा मृत्यु से समाज का इंसानी जीवन और मूल्यों को प्रति सम्मान कमजोर होगा। ऐसा होने से कमजोर लोगों, खासकर विकलांग या जीवन के अंतिम दिनों में रह रहे लोगों की देखभाल में कमी आएगी। वहीं इस कानून का समर्थन करने वालों का कहना है कि इंसान को अधिकार है कि वह कब और कैसे मरना चाहता है। ऐसे में इच्छा मृत्यु उन्हें सम्मान के साथ मरने का अधिकार देती है।

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