TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'सवाल के बदले नकद' मामले की जांच करेगी आचार समिति
TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'सवाल के बदले नकद' मामले की जांच करेगी आचार समिति
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कोलकाता: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, लोकसभा आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ "कैश-फॉर-क्वेरी" मामले से संबंधित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी का एक पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान, सोनकर ने घोषणा की कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई को 26 अक्टूबर को एथिक्स पैनल के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। वे महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपनी गवाही पेश करेंगे, जिसके बाद पैनल कहानी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए टीएमसी सांसद को आमंत्रित करेंगे।

सोनकर ने इस बात पर जोर दिया कि पैनल ने इसमें शामिल सभी पक्षों से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "यह कहना जल्दबाजी होगी; एक पहलू सामने आया है, जिसकी जांच की जाएगी। हम महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों पर उनके दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार समिति सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच कर ले, तो कोई निर्णय लिया जाएगा।"  टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे 'कैश फॉर क्वेरी' के इन आरोपों के जवाब में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपनी चिंता जाहिर की है. उन्होंने टीएमसी सांसद द्वारा कथित अभ्यास की निंदा की और लोकसभा आचार समिति से त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।

लोकसभा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अडानी समूह को निशाना बनाने वाले बड़ी संख्या में सवालों के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने मोइत्रा के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।यह विवाद तब खड़ा हुआ जब निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा को संसद में बोलने के लिए दर्शन हीरानंदानी से भुगतान मिला, खासकर हीरानंदानी समूह के प्रतिद्वंद्वी अदानी समूह के संबंध में। ये आरोप जय अनंत देहाद्राई के एक पत्र पर आधारित थे, जिसमें कथित तौर पर मोइत्रा और व्यवसायी के बीच रिश्वत हस्तांतरण के "अकाट्य" सबूत शामिल थे।

जवाब में, महुआ मोइत्रा ने किसी भी जांच का स्वागत किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष को पहले दुबे के खिलाफ लंबित आरोपों का समाधान करना चाहिए। इसके अलावा, मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दुबे, देहाद्राई के साथ-साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। वह अनुरोध कर रही है कि वे उसके बारे में किसी भी कथित मानहानिकारक जानकारी को अपलोड करने, फैलाने या प्रकाशित करने से बचें।

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