ईडी ने की रेड्डी की 749 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी ने की रेड्डी की 749 करोड़ की संपत्ति कुर्क
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नई दिल्ली ​: जगन मोहन रेड्डी पर  प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन आॅफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की। दरअसल वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 749 करोड़ रूपए की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय आगे की कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2004 के बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों में निवेश भी हुआ है। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए।

जगन महोन रेड्डी ने वीएएनपीआईसी समूह की कंपनी के निम्मागड्डा प्रसाद से 35 करोड़ रूपए लिए थे। ऐसे में भारतीस सिमेंट काॅर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंश 10 रूपए की दर से क्रय किए। जगनमोहन ने निम्मागड्डा प्रसाद से व अन्य लोगों के अप्रमाणित प्रीमियम निवेश से सिमेंट प्लांट का निर्माण भी किया। मिली जानकारी के अनुसार रेड्डी ने ओरियंटल बैंक आॅफ काॅमर्स से ऋण लिया था।

उसने अपनी कंपनी के नाम धोखे से खनन का कार्य किया। इस दौरान वे भारती सीमेंट काॅर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गैर कानूनी तरह से कड़पा जिले में अलाॅट हुए खदान से लाइम स्टोन निकाल दिया। लाइम स्टोन की कीमत 152 करोड़ रूपए से अधिक थी। रेड्डी ने भारती सिमेंट के शेयर फ्रांस की कंपनी को 671.20 रूपए की दर से बेचे।

416.20 करोड का लाभ भी इस दौरान कमाया गया। इतना ही नहीं ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि जगनमोहन के पास 49 प्रतिशत शेयर हैं। उन्होंने अपनी पत्नी वाईएस भारती रेड्डी को भारती सिमेंट का चेयरपर्सन भी बनादिया और फंड स्थानांतरित कर दिए।

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