लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने वाले आरोपी को कोर्ट से राहत, 20 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ़्तारी
लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने वाले आरोपी को कोर्ट से राहत, 20 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ़्तारी
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला के प्राचीर पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहराने वाले मुख्य आरोपी जुगराज सिंह को राहत दी है. अदालत ने जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर 20 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है. हालांकि आरोपी जुगराज को पुलिस की हर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है.

स्पेशल जज निलोफर आबीदा प्रवीन ने जुगराज सिंह को आदेश दिया है कि 8, 11 और 15 जुलाई या फिर जब भी मामले के जांच अधिकारी उन्हें बुलाए, वो इसमें सहयोग करे. बता दें कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान एक युवक लालकिले की प्राचीर पर चढकर धार्मिक झंडा फहराता नज़र आया था, बाद में उसकी शिनाख्त जुगराज के रूप में हुई थी. जुगराज पंजाब के तरनतारन का निवासी है. गांव के गुरुद्वारे के गुंबदों और खंभों पर चढ़कर झंडा फहराने का कार्य वही करता है. गिरफ्तारी के डर से जुगराज ने तीस हजारी कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए जुगराज की गिरफ्तारी पर मामले में अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है, मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला पर धार्मिक झंडा लगाने से संबंधित मामले में पंजाब से गुरजोत सिंह नामक एक शख्स को अरेस्ट किया था. स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया था कि,  “सिंह को पंजाब में अमृतसर से अरेस्ट किया गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का ईनाम घोषित किया गया था.”

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