केरल हाउस बीफ विवाद की रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने किया नियम का उल्लंघन
केरल हाउस बीफ विवाद की रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने किया नियम का उल्लंघन
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नई दिल्ली : बीते 26 अक्टूबर को दिल्ली स्थित केरल भवन में दिल्ली पुलिस के अनैतिक तरीके से घुस जाने के बाद इसकी चारों ओर भर्त्सना हुई थी। इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने डिवीजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में सरकार की नियमावली और दिल्ली पुलिस की करनी दोनो का विस्तृत व्याख्यान किया गया है। जिसमें दिल्ली पुलिश को सीधे-सीधे कसूरवार बताते हुए इस कार्यवाही को अनैतिक करार दिया गया है।

इस रिपोर्ट की कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय व केरल सरकार को भी भेजी जाएगी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिल्ली मवेशी परिरक्षण एक्ट 1994 के तहत दिल्ली पुलिस को केरल भवन में घुसने, जाँच करने व तलाशी लेने का बिल्कुल भी हक नही था। पुलिस केवल ऐसी गाड़ियों की जाँच कर सकती है जिस पर उसे गो मांस ले जाने का संदेह हो। इसके अलावा पुलिस को पहले पशुपालन अधिकारी को सूचित करना होता है, ताकि वो घटनास्थल पर मौजूद रह सके।

इन सारी नियमों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में नही हो सकती है। पुलिस जब फर्स्ट राउंड में केरल हाउस के कैंटीन पहुंची तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वहाँ बीफ नही परोसा जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस 20 मिनट बाद फिर से पहुँची, जो कि सरासर नियम का उल्लंघन है।

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