दिल्ली में दूर हुई ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों ने वापस ली HC में दर्ज याचिका
दिल्ली में दूर हुई ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों ने वापस ली HC में दर्ज याचिका
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में अस्पतालों के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर दाख़िल की गई कई याचिकाओं को वापस ले लिए गया है. अस्पतालों ने आज उच्च न्यायालय को बताया है कि अब उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए वो याचिकाओं को वापस लेना चाहते हैं. दिल्ली HC ने अभी अस्पतालों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया है.

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हुई मौत पर मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाई जा सकती है, हालांकि इस मामले में अदालत ने याचिका पर दोनों सरकारों को नोटिस तो जारी नहीं किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सरकार रिप्रेजेंटेशन के तौर को लेकर विचार करें. याचिका में मांग की गई है कि अस्पतालों या फ़िर होम आइसोलेशन के दौरन जिन कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हुई है, सरकार की ओर से उन लोगों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए.

बता दें कि अप्रैल और मई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की बेहद कमी थी. हालात इतने ख़राब थे कि ख़ुद अस्पतालों को अदालत में अर्जेंट पिटीशन लगाकर ऑक्सीजन दिलवाने की मांग की जाती थी. कई अस्पतालों ने अदालत को बताया भी की ऑक्सीजन ख़त्म होने से उनके यहां कोरोना के कोई मरीजो की जान चली गयी है.

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