नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के हिंसक दंगों के मामलों में गिरफ्तार राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूकी की जमानत को निरस्त करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के मामलों में अरेस्ट राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूकी को मिली जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.
दरअसल लोअर कोर्ट ने फैसल फारूकी को जमानत दे दी थी. किन्तु अभी वो जेल में ही है. फारूकी के वकील ने कहा है कि जवाब के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए. अदालत ने पाया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र में उसके PFI पिंजरा तोड़ ग्रुप और मुस्लिम मौलवियों से लिंक के जो सबूत पेश किए, वो अलग हैं. अदालत ने कहा था कि पहली नजर में इसकी पुष्टि नहीं होती कि व्यक्ति घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था.
दरअसल, राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक उन आठ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में स्कूल के बाहर दंगा करने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया. PFI से संपर्क होने के आरोप में वो आठ मार्च से जेल में बंद थे. फारूक विक्टोरिया स्कूल के मालिक भी हैं और दंगों के दौरान उनके दोनों स्कूलों को क्षति पहुंची थी.
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