उन्नाव दुष्कर्म मामला: AIIMS में लगेगी अदालत, दर्ज किया जाएगा पीड़िता का बयान
उन्नाव दुष्कर्म मामला: AIIMS में लगेगी अदालत, दर्ज किया जाएगा पीड़िता का बयान
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नई दिल्‍ली : दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता के बयान दर्ज कराने की अनुमति जांच एजेंसी को दे दी है। उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता का AIIMS के ट्रॉमा सेंटर में बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, जो मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, पीड़िता की गवाही रिकॉर्ड करेंगे। 

दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने आदेश दिया है कि "विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा, तीस हजारी कोर्ट परिसर के अलावा एम्स के ट्रॉमा सेंटर के परिसर या भवन में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए अदालत का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में की पीड़िता और उसके वकील का एम्स में उपचार चल रहा है, इसलिए अस्पताल में ही अदालत का आयोजन करते हुए पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा।  

इससे पहले बीते 6 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में विशेष सुनवाई किए जाने के निचली अदालत के न्यायाधीश के आग्रह पर फैसला करे। 

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