'बिग बॉस' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
'बिग बॉस' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
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टीवी का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' टेलीविज़न का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। 15 अक्टूबर से 'बिग बॉस' सीजन 17 का प्रसारण आरम्भ हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनधिकृत तरीके से शो की स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक यााचिका दायर की थी। 'बिग बॉस' का प्रसारण कलर्स टीवी पर होता है जिसका मालिकाना हक वायाकॉम 18 के पास है। याचिका में बताया गया है कि शो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है तथा इसके अवैध प्रसारण से कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।

यह आदेश वायाकॉम 18 के 'बिग बॉस' हिंदी, 'बिग बॉस' कन्नड़ तथा आगे आने वाले 'बिग बॉस' मराठी पर लागू होगा। इन समारोहों सें सबंधित किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कंपनी को कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। मामले में जज प्रतिभा एम सिंह ने अंतरिम आदेश में 'बिग बॉस' के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने, स्ट्रीमिंग, पुन: प्रसारण करने तथा होस्ट करने से इंकार किया है। आगे जज ने कहा, 'यदि याचिकाकर्ता को बिग बॉस नाम की कोई वेबसाइट मिलती है या कोई अन्य वेबसाइट जो बिग बॉस का प्रसारण अवैध तौर पर कर रहा है तो इन वेबसाइट के खिलाफ आवेदन दाखिल किया जाएगा।'

अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है तथा यदि अवैध वेबसाइट को इन समारोहों के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो सब्सक्रिप्शन का आधार खतरे में पड़ सकता है। इससे पाइरेसी को बढ़ावा प्राप्त होगा तथा याचिकाकर्ता को भारी नुकसान होगा।

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