दिल्ली में 15 अक्टूबर से नहीं चलेंगे डीज़ल जनरेटर ! कंस्ट्रक्शन के लिए लेनी होगी इजाजत
दिल्ली में 15 अक्टूबर से नहीं चलेंगे डीज़ल जनरेटर ! कंस्ट्रक्शन के लिए लेनी होगी इजाजत
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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का खतरा सर्दियों की दस्तक के साथ एक बार फिर मंडराने लगा है, ऐसे में संबंधित एजेंसियां और सरकारें अलर्ट हो गई हैं. प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अथॉरिटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को आदेश दिया है कि जरुरी और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर बैन लगाया जाए. 

प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी ने गुरुवार दिल्ली और उससे सटे इलाकों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से कड़े नियम लागू करने के लिए कहा है. यह अथॉरिटी देश की सबसे बड़ी अदालत की देखरेख में काम कर रही है अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कड़े नियम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का एक हिस्सा है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत 15 अक्टूबर से दिल्ली NCR में आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए डीजल जनरेटर के उपयोग पर बैन रहेगा.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के इलाके जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में ये बैन लगाया जा रहा है. इसके अलावा हाइवे और मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं में निमार्ण कार्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. EPCA प्रमुख भूरेलाल ने  राज्यों को इस संबंध में एक पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दे दी है. 

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