सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा- हरियाणा ने रोका राजधानी का पानी
सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा- हरियाणा ने रोका राजधानी का पानी
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नई दिल्ली: दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है. हरियाणा पर पानी रोकने का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है. याचिका में हरियाणा के अधिकारियों पर अवमानना का केस चलाने की मांग की गई है. शीर्ष अदालत से याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है. दिल्ली सरकार ने आरोप लगते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार पानी के उसके सही हिस्से को रोक रही है. इसलिए, वो इस मामले में शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना कर रही है.

याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन और सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एडिशनल चीफ सेकेट्री देवेन्द्र सिंह पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर के अवेहलना करने के चलते अवमानना की कार्रवाई आरंभ करने की मांग की है. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा वज़ीराबाद जलाशय में जल स्तर को उसकी क्षमता के मुताबिक पूर्ण रखा जाएगा.

याचिका के अनुसार, 1996 में शीर्ष अदालत ने हरियाणा को राजधानी दिल्ली की पानी की मांग को पूरा करने के लिए वजीराबाद प्लांट में पानी का स्तर हमेशा उच्च स्तर पर बरक़रार रखने का आदेश दिया था. किन्तु फिर भी दिल्ली को उसके हिस्से का वाजिब पानी नहीं मिल रहा है. हरियाणा से पानी की पर्याप्त आपूर्ति न होने के चलते वजीराबाद प्लांट अपनी पूरी सामर्थ्य का केवल 31 फीसदी भरा है.

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