मानहानि केस: सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की अपील स्वीकार, 3 मई को सजा पर सुनवाई
मानहानि केस: सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की अपील स्वीकार, 3 मई को सजा पर सुनवाई
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सूरत: गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दी है. वहीं मानहानि मामले में सजा के खिलाफ 3 मई को कोर्ट सुनवाई करेगी. बता दें कि, राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान मामले में सूरत की लोअर कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के अनुसार, राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत स्थित सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

बता दें कि, 2019 चुनावी प्रचार के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इसी बयान पर उनको सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी. सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. इस मामले में लेकर कांग्रेस का बवाल भी हो रहा है. कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद आज भी काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और जमकर हंगामा किया. विपक्ष का कहना है कि जान बूझकर राहुल के साथ ऐसा किया जा रहा है.

बता दें कि, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. यदि राहुल की सदस्यता बहाल नहीं हुई, तो वो 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ऐसे में तो सवाल ये भी उठने लगे थे कि आखिर 2024 में कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव में उतरेगी. वहीं, राहुल गांधी के सूरत पहुंचने से पहले गुजरात कांग्रेस के नेता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे. पहले से ही हाईकमान द्वारा आदेश दे दिया गया था कि सीनियर लीडर्स वहां पर राहुल के लिए मौजूद रहेंगे. वहीं, राहुल की अपील के दौरान कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे.

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