DDMA ने इस दिन से सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों को शुरू करने के लिए जारी किए नए आदेश
DDMA ने इस दिन से सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों को शुरू करने के लिए जारी किए नए आदेश
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नई दिल्ली: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को 16 सितंबर से नई दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों की अनुमति देने के लिए एक नया आदेश जारी किया। आदेश में आगे कहा गया है कि शहर में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार कोरोनोवायरस की विनाशकारी दूसरी लहर के बाद चरणबद्ध अनलॉकिंग के एक हिस्से के रूप में गुरुवार से शहर में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने की अनुमति देगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी शहर भर में गतिविधियों पर प्रतिबंध को दोहराया। रेस्तरां, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो और इंट्रा-स्टेट बसें 100% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी। ऑटोरिक्शा और कैब में दो यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

अंतिम संस्कार और शादियों में करीब 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी। वेन्यू के मालिकों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि मेहमान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। जिला प्रशासन को साप्ताहिक बाजारों में विक्रेताओं के यादृच्छिक कोविड -19 परीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

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