नई दिल्ली : केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले के परिपालन के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा कि किसान तीन लाख रुपए तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली सात फीसदी की ब्याज दर पर ले सकते हैं. यदि वे ऋण का भुगतान समय पर करते हैं, तो ब्याज की दर चार फीसदी पर आ सकती है. रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंकों को किसानों को लघु अवधि का तीन लाख रुपए का कर्ज सात फीसदी सालाना की दर पर उपलब्ध कराने के लिए दो प्रतिशत वार्षिक की सहायता मिलेगी.
इसी तरह समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को तीन फीसदी सालाना की ब्याज सहायता दी जाएगी. रिजर्व बैंक ने इसका मतलब स्पष्ट करते हुए बताया कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2016-17 के दौरान फसल ऋण चार फीसदी वार्षिक ब्याज पर मिलेगा. यह लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो यह ऋण लेने के एक साल बाद कर्ज का भुगतान करते हैं.
रिजर्व बैंक ने किसानों को दी जाने वाली एक और सुविधा का जिक्र करते हुए बताया कि किसानों को अपनी उपज को सस्ते में बेचने से रोकने तथा उसे भंडारगृह में रखने के लिए प्रोत्साहित करने को छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज सहायता किसान क्रेडिट कार्ड के साथ और कटाई के छह महीने बाद तक उसी दर पर दी जाएगी, जो फसल ऋण पर मिली थी. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत के लिए बैंकों को पुनर्गठित राशि पर पहले साल के लिए दो फीसदी की ब्याज सहायता जारी रहेगी.
समय पर बारिश होने से बेहतर रहेगा खरीफ फसलों का..कृषि ऋण देने की प्रक्रिया सरल हो