गौतस्करी मामला: TMC नेता विनय मिश्रा फरार, कोर्ट ने ED की याचिका को दी हरी झंडी
गौतस्करी मामला: TMC नेता विनय मिश्रा फरार, कोर्ट ने ED की याचिका को दी हरी झंडी
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौ तस्करी मामले में बंगाल की सत्ताधारी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता विनय मिश्रा को फरार घोषित कर दिया है. गौ तस्करी मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई.  जज ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को मजूरी दी और विनय को फरार घोषित किया. बता दें कि गाय और कोयले की तस्करी के दो मामलों में विनय मिश्रा शुरू से ही केंद्रीय जांच एजेंसी ED और CBI की राडार पर था, मगर, वह एजेंसी के शिकंजे में आने के पहले ही भाग निकला। 

बंगाल की सियासत में कई लोगों का मानना ​​था कि विनय मिश्रा पार्टी के तत्कालीन युवा अध्यक्ष और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी के बेहद खास थे. इसे लेकर विरोधी दल के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था. आरोप है कि विनय अवैध कोयले और गाय की तस्करी से केंद्रीय रूप से पैसा वसूल करता है और कोयला तथा गाय तस्करों के साथ उसकी काफी मिलीभगत थी. 

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि कोयला व्यापारी, कुछ केंद्रीय और राज्य के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी इस तस्करी में शामिल थे. हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) शुरू से ही इस आरोप का खंडन करती रही है. कोयला और गाय तस्करी के मामले की CBI और केंद्रीय एजेंसियों ने जब छानबीन शुरू की थी, तभी से विनय मिश्रा की खोज की जा रही थी.

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