RJD नेता आज़ाद गांधी को कोर्ट ने सुनाई साढ़े 5 साल की कैद, 2007 के मामले में अब मिली सजा
RJD नेता आज़ाद गांधी को कोर्ट ने सुनाई साढ़े 5 साल की कैद, 2007 के मामले में अब मिली सजा
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पटना: बिहार की राजधानी पटना की स्पेशल MP/MLA कोर्ट पूर्व MLC राजद नेता आज़ाद गांधी को पटना ने पांच वर्ष और छह माह की जेल की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ गांधी मैदान थाना कांड संख्या 361/2007 के तहत दर्ज मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। मामले की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश संगम सिंह ने फैसला सुनाया कि RJD नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रत्येक धारा का उल्लंघन करने पर अलग-अलग अवधि की कैद की सजा दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, RJD नेता जाद गांधी को IPC की धारा 147 के तहत छह माह, धारा 332/149 के तहत दो साल, धारा 342/149 के तहत छह माह, 353/149 के तहत एक साल, 504/149 के तहत छह महीने और धारा 506/149 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई। ये सज़ाएं एक के बाद एक लगातार दी जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप RJD के पूर्व MLC को कुल पांच साल और छह महीने सलाखों के पीछे रहना होगा।

बता दें कि, यह घटना 2007 की है, जब आजाद गांधी ने लगभग 40 से 50 समर्थकों के साथ एक चुनाव कार्यालय में अराजकता फैलाई थी और मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के प्रयास में पदाधिकारियों पर हमला कर दिया था। अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में, सात व्यक्तियों ने उनके खिलाफ गवाही दी। स्पेशल कोर्ट ने आजाद गांधी के कृत्य की तुलना एक खूंखार अपराधी से की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, “MLC के कार्यों - जो सदन में कानून बनाने वाले हैं और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं - ने मामले के संकेतक, एक ADM और तीन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को प्रभावित किया है। ऐसा कृत्य किसी खूंखार अपराधी के कृत्य के समान है। इसे किसी भी हालत में माफ नहीं

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