नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही पूछताछ रोकने का आग्रह करने वाली रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें मंगलवार से जांच में सहयोग देने के लिए कहा है. विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने सोमवार को ईडी को निर्देश दिया है कि वाड्रा को उनके दफ्तर से गत वर्ष जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति पांच दिन के अंदर उपलब्ध कराए.
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अदालत ने ईडी की जांच को रोकने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मार्च निर्धारित की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित एक मामले में गत वर्ष वाड्रा के दफ्तर में छापेमारी कर ये दस्तावेज बरामद किए थे. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित तौर पर खरीद और राजस्थान के बीकानेर में जमीन घोटाला मामलों में अभियुक्त हैं.
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वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देते हुए कहा था कि ईडी जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रही है, इसलिए उन्हें सारे दस्तावेजों की प्रति मुहैया कराई जानी चाहिए. एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर रेड मारी थी.वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 19 लाख ब्रिटिश पाउंड कीमत की संपत्ति लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वॉयर क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से खरीदी है.
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