जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय के बाद अब घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा
जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय के बाद अब घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा
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नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने रिएल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है। पहले यह दरें 12% और 8% थीं। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिल्डर को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कई बिल्डर आईटीसी ले रहे हैं लेकिन, ग्राहकों को उसका फायदा नहीं दे रहे।

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ऐसा है नया नियम 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मेट्रो शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल की श्रेणी में माने जाएंगे। नॉन-मेट्रो शहरों के लिए यह 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल माने जाएंगे। वही लॉटरी पर एक समान टैक्स दर के प्रस्ताव पर अगली बैठक में फिर चर्चा होगी। 

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अगली बैठक में फिर चर्चा

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर फिलहाल 12% और सरकार की ओर से अधिकृत लॉटरी पर 28% टैक्स लगता है। लॉटरी पर टैक्स दर एक समान करने का प्रस्ताव है। यह 18% हो या फिर 28% इस बारे में जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी। केरल और पंजाब के वित्त मंत्री रविवार की बैठक में शामिल नहीं थे। उन्होंने मांग की थी कि लॉटरी पर टैक्स दर तय करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाए।

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