रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा
रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा
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जयपुर: राजस्थान के रकबर खान मॉब लिचिंग मामले में अलवर अदालत ने 4 अपराधियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक अपराधी नवल किशोर को अदालत ने रिहा कर दिया है। अदालत ने जिन अपराधियों को सजा सुनाई है, उनमें परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश एवं विजय सम्मिलित हैं।

2018 में राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान का पीट-पीटकर क़त्ल कर दिया गया था। एक स्थानीय विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता नवल किशोर शर्मा को मामले में कथित संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया गया था। शर्मा कथित तौर पर उस भीड़ का भाग थे जिसने पशु तस्करी के संदेह में रकबर का पीट-पीटकर हत्या कर दिया था। असलम एवं रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे तथा इसके चलते भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। हालांकि इस के चलते असलम किसी प्रकार से अपनी जान छुड़ाकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोटिल रकबर एवं गायों को रामगढ़ थाने ले गई। चोटिल रकबर को थाने में डाल दिया गया एवं अन्य पुलिस के लोग गायों को पालने के लिए गोशाला चले गए। एक घंटे या उससे ज्यादा वक़्त के पश्चात् रकबर को रामगढ़ चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 

गोतस्करी के शक में मारे गए रकबर खान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसकी मौत पुलिस गिरफ्त में नहीं हुई बल्‍कि भीड़ की पिटाई से हुई थी। रिपोर्ट में सामने आया है कि रकबर की सभी चोट पोस्‍टमॉर्टम करने से 12 घंटे पहले की हैं तथा तब रकबर को पुलिस ने गिरफ्त में नहीं लिया था। पोस्‍टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रकबर को लगी सभी चोट 12 घंटे पुरानी है। मतलब रात के 12 बजे के लगभग की। मगर पुलिस के पास गोतस्‍कर पकड़े जाने का पहला फोन 12:41 पर आया था। यानी रकबर की मौत भीड़ की पिटाई से हुई थी।

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