Jun 06 2016 06:06 PM
नई दिल्ली: वर्ष 2014 में डेनमार्क की महिला से सामूहिक महिला से दुष्कर्म होने के मामले में आज दिल्ली न्यायालय ने अपना निर्णय दिया. इस दौरान पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. इस दौरान सजा पर जिरह हेतु 9 जून की तारीख तय की गई है.
इस मामले में अर्जुन, राजू उर्फ छक्का, मोहम्मद राजा, महेंद्र उर्फ गंजा, राजू उर्फ बज्जी और श्यामलाल पर जनवरी 2014 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप चाकू के बल पर डेनमार्क की महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया।
दरअसल आरोपियों ने महिला को तब अपना शिकार बनाया जब वह पहाडगंज क्षेत्र में अपने होटल का रास्ता पूछने के लिए ठहरी थी. आरोपी श्यामलाल की फरवरी में तिहाड़ जेल में मौत हो गई. इस मामले में सुनवाई को रद्द कर दिया गया. तीन नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में की जा रही थी. दरअसल इस महिला के साथ डिविजन रेलवे अधिकारी क्लब के सूनसान स्थान पर आरोपी महिला को ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया।
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