मौलवी की हत्या को लेकर मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
मौलवी की हत्या को लेकर मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक न्यायालय ने वर्ष 2007 के बाद लाल मस्जिद अभियान के अंतर्गत मौलवी की हत्या के मामले की सुनवाई की। इस मामले में पाकिस्तान के न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल इस्लामाबाद की सत्र अदालत के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है। परवेज मुशर्रफ अब दुबई में है और इसका कारण चिकित्सा उपचार बताया गया है।

दरअसल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परवेज उल कादिर मेमन ने मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया था। पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ इन दिनों दुबई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस मामले में मौलवी की पैरवी कर रहे अभिभाषक तारिक असद ने कहा कि न्यायालय ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मुशर्रफ न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होने के दौरान हाजिर नहीं हुए।

तो दूसरी ओर न्यायालय ने भी मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह नहीं माना कि असैन्य प्रशासन के साथ सेना सहयोग कर रही थी। ऐसे में शस्त्रबल के किसी अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता।

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