बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को 18 साल पुराने चेक बाउंस केस में बरी करी दिया गया है. यह फैसला मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 1998 चेक बाउंस केस में यह फैसला सुनाया है. लेकिन दिलीप उम्र सम्बन्धी बीमारियो और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके. दरअसल दिलीप कुमार की उम्र 94 साल है ऐसे में दिलीप कुमार कोर्ट में पेश नहीं हो सकते थे. वही गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिलीप कुमार की गैरमौजूदगी में कोर्ट रूम के अंदर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है.
इस बात की जानकरी दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बनो ने ट्विटर के माध्यम से दी. इसके पहले उन्होंने अपने और दिलीप कुमार के फेन्स से अच्छे फैसले के लिए दुआ देने के लिए कहा था. आपको बता दे कि यह केस डेक्कन सीमेंट्स ने फाइल किया था. दरअसल दिलीप कुमार साल 1998 में कोलकाता में स्थित ट्रेडिंग कम्पनी जीके इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर थे. तब डेक्कन सीमेंट्स ने जीके में 1 करोड़ का निवेश किया था.
लेकिन जब इस निवेश को चुकाने का समय आया तो दिलीप कुमार कि कम्पनी के द्वारा दिए गए दो चेक बाउंस हो गए. और उनपर चेक बाउंसिंग केस निगोशेबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट की धारा 138 में दर्ज किया गया था.