कांग्रेस नेता को हुई 3 साल की जेल, जानिए क्या है मामला?
कांग्रेस नेता को हुई 3 साल की जेल, जानिए क्या है मामला?
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भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व सहकारिता मंत्री भगवान सिंह यादव को विशेष अदालत ने जिला सहकारी बैंक में स्टेशनरी खरीदी में भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में दो व्यक्तियों को तीन-तीन जबकि चार अन्य को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन पर जुर्माना भी लगाया है। अपराधियों में भगवान सिंह यादव के अतिरिक्त चार अपराधी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी एवं एक महिला सहकारी समिति की अध्यक्ष सम्मिलित हैं। यह मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा है। वर्ष 2004 में भगवान सिंह यादव इस बैंक के अध्यक्ष थे।

भगवान सिंह यादव के कार्यकाल में साढ़े 4 लाख रुपये की स्टेशनरी खरीदी गई थी तथा ग्रीटिंग कार्ड छपवाए गए थे। इस मामले में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत बैंक के ही एक पूर्व कर्मचारी सतीश शर्मा ने की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि खरीद में झूठे दस्तावेजों का उपयोग हुआ है। जिस सहकारी समिति से खरीदी दिखाई गई है उसका कार्यक्षेत्र ही नहीं है। ना तो उसके विधान में स्टेशनरी का कारोबार करने का उल्लेख है। 

वही इस मामले में कई साल तक चली छानबीन के पश्चात् आर्थिक अपराध ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव एवं प्रबंधक मुकेश माथुर सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में दो लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं थी। भगवान सिंह यादव सहित छह अपराधियों को जमानत मिल गई थी। अपराधियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनमें से ईशान अवस्थी कैंसर का मरीज है, शीला गुर्जर महिला हैं जबकि भगवान सिंह यादव सहित अन्य वृद्ध हैं। चूंकि वे लंबे वक़्त से अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे है इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। आखिरकार अदालत ने साक्ष्यों को देखते हुए सजा सुना दी। सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव एवं डीके जैन को दो अलग अलग मामलों में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अपराधी ईशान चंद्र अवस्थी, गजेंद्र श्रीवास्तव, शीला गुर्जर एवं संजीव शुक्ला को दो अलग अलग मामलों में क्रमशः तीन और चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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