कांग्रेस की सरकार में झूमेगा राजस्थान, अगर शराब कम बिकी तो जुर्माने का प्रावधान
कांग्रेस की सरकार में झूमेगा राजस्थान, अगर शराब कम बिकी तो जुर्माने का प्रावधान
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जयपुर : देश में जहां एक तरफ शराब पर पाबंदी लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई गई  हैं. नई नीति के अनुसार, अगर शराब की बिक्री में कमी आती है तो उन्हें जुर्माना देना होगा. प्रदेश की नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया है. राजस्थान की आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2019-20 में शराब बिक्री में बढ़ोतरी करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.

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नई नीति में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. नए प्रावधान के अनुसार, ठेकेदारों को हर हाल में गत वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत से अधिक शराब बेचनी होगी. अगर कोई ठेकेदार अधिक, शराब नहीं बेच पाता है तो उस पर प्रत्येक तीन महीने में जुर्माना लगाया जाएगा.

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वहीं नई नीति में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि की गई है. जुर्माने की राशि में वृद्धि कर दो गुना कर दिया गया है. नई नीति के अनुसार हर तीन महीने में अंग्रेजी शराब दुकान की बिक्री की गणना की जाएगी. बिक्री अगर गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक नहीं होती है, तो अंग्रेजी शराब पर 30 रुपए प्रति बल्क लीटर और बीयर पर 20 रुपए प्रति बल्क लीटर का जुर्माना लगाया जाएगा.

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