अपने साथ लाइसेंस की मूल प्रति रखना अनिवार्यः मद्रास हाइकोर्ट
अपने साथ लाइसेंस की मूल प्रति रखना अनिवार्यः मद्रास हाइकोर्ट
Share:

लाइसेंस के मामले में हो रही धांधली और बढ़ती चोरी को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत गाड़ी चलाते वक्त चालक को ओरिजनल लाइसेंस अफने पास रखना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायलय की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने स्पष्ट रुप से कहा है कि 5 सितंबर 2017 से सभी वाहन चालकों को लाइसेंस की मूल प्रति रखना अनिवार्य होगा। खबरों के अनुसार, न्यायलय द्वारा मूल ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर देने से राज्य पुलिस को प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया।

हाइकोर्ट का यह आदेश उस समय में आया है, जब तमिलनाड्डु लॉरी फाउंडेशन की याचिका को ठुकरा दिया गया था, जिसमें उन्होने कहा था कि उन्हें इस मामले में सहुलियत दी जाए। इस फैसले का मकसद अपराधिों के लाइसेंस को पूरी तरह से रद्द करना है।

क्यों कि ज्यादातर ड्राइवर केवल फोटो कॉपी ही रखते है। इस आदेश के बाद जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलेंगे उन्हें 500 रुपए का जुर्माना या तीन माह की जेल की सजा हो सकती है।

टेक्नोलॉजी में पढिये नए गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल ऐप्प से जुडी मज़ेदार बातें और किस तरह आप भी बन सकते है स्मार्ट मोबाइल यूजर.

Video : ट्रैफिक में फंसे पर कुछ ऐसे ही ख़याल आते हैं दिमाग में

बारिश में कार से उतरकर लापता हुए डॉ. अमरापुरकर

रेस करे ट्रैफिक के साथ Traffic रेसर गेम में

बेटे की चाहत में पड़ोसन ने नाबालिग के बच्चे के साथ किया ऐसा

माॅडल का अपहरण कर उसे बेचने की जुगत लगा रहा था यह शख्स, पुलिस ने पकड़ा

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -