केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक निजी पेशी से छूट दी
केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक निजी पेशी से छूट दी
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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर  दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी पेशी से 16 अक्टूबर तक छूट प्रदान कर दी है.केजरीवाल ने अपनी व्यस्तताओं के कारण आवेदन देकर पेशी से छूट देने की मांग की थी.

गौरतलब है कि 2015 में हुए एक साक्षात्कार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए 'ठुल्ला' शब्द का उपयोग किया था. इससे आहत होकर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.इस मामले में पिछले साल 5 जुलाई को निचली अदालत ने केजरीवाल को मामले में पेश होने के लिए समन भेजा था. निचली कोर्ट के आदेश को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

बता दें कि दिल्ली पुलिस के लिए 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल करने से दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बी एस बस्सी ने भी इसका विरोध जताया था. दरअसल केजरीवाल अपने ही बनाए चक्रव्यूह मे खुद फंस गए थे. दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि 'ठुल्ला' का मतलब क्या होता है. हंगामा मचने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर माफी मांग ली थी. इसी मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी.तब तक केजरीवाल को निजी पेशी से छूट दी गई है.

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