सीजेएम को बिना नोटिस बर्खास्त करने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और राज्य शासन से माँगा जवाब
सीजेएम को बिना नोटिस बर्खास्त करने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और राज्य शासन से माँगा जवाब
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बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सुकमा के सीजेएम प्रभाकर ग्वाल को बिना नोटिस बर्खास्त करने के मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. गौरतलब है की, राज्य शासन द्वारा हाईकोर्ट की अनुशंसा पर सुकमा में सीजेएम प्रभाकर ग्वाल को 1 अप्रैल 2016 को बर्खास्त कर दिया गया था.

जिसके बाद कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि राज्य शासन ने बिना नोटिस या आरोप बताए एकतरफा कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने याचिका में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

शासकीय सेवक को बर्खास्त करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इसके अलावा हाईकोर्ट की फुल बैंच की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई. फुल बैंच ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. याचिका में उन्होंने बर्खास्तगी का कारण पूछा है.

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