18 वर्ष तक बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा ! राज्य सरकारों से चर्चा करेगा केंद्र
18 वर्ष तक बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा ! राज्य सरकारों से चर्चा करेगा केंद्र
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नई दिल्ली: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में संशोधन कर 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान करने के सुझाव को केंद्र सरकार ने अच्छा कहा है। केंद्र ने सोमवार को कहा कि इस विषय पर राज्यों के साथ चर्चा करनी होगी और केंद्र सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही है। 

दरअसल, कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि 2009 के कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ऐसे में कई बच्चों के 9वीं कक्षा में पहुंचने के बाद स्कूल उनसे शुल्क मांगते हैं और उनके सामने समस्या पैदा हो जाती है। जिसके जवाब में प्रधान ने  कहा कि 2009 में तत्कालीन कांग्रेस नीत UPA सरकार के कार्यकाल में लाए गए RTE कानून में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, इस बात को कांग्रेस सांसद तिवारी ने स्वीकार किया है, यह स्वागत योग्य बात है। 

प्रधान ने आगे कहा कि इस कानून के तहत 8वीं के बाद बच्चों को दिक्कतें आती है, मैं भी स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है और कुछ प्राइवेट स्कूल 9 से 12 तक की कक्षाओं में बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाते हैं। मंत्री ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है और आज यह चिंता सबके सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि इस बारे में 2009 में कानून बनाते वक़्त भी सोचा जा सकता था। 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, '18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के लिहाज से कानून में संशोधन के लिए राज्यों के साथ चर्चा करनी होगी। भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। हम शिक्षा का बजट बढ़ाते-बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं। इस साल बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं।'

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