रेप से जन्मे नवजात होंगे जैविक पिता की संपत्ति में अधिकारी
रेप से जन्मे नवजात होंगे जैविक पिता की संपत्ति में अधिकारी
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इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने संपत्ति से संबंधित अधिकार के मामले को प्रभावित किया है। जिसमें यह कहा गया है कि बलात्कार के कारण जन्मी संतान का अपने जैविक पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। दरअसल यह अधिकार पसॅनल लाॅ का विषय भी बताया गया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह जानना जरूरी है कि आखिर वह किससे संबंधित है। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में यह कहा है कि बलात्कार से उत्पन्न संतान को नाजायज़ संतान के तौर पर ही जाना जाएगा लेकिन यदि बच्चे को कोई गोद ले लेता है तो जैविक पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। 

मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय में बलात्कार से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई चल रही थी जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस तरह का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति शाबिहुल हसनैन और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने गुजारा भत्ते के तौर पर 10 लाख रूपए देने का आदेश भी दिया। 

दरअसल रेप पीडि़ता किशोरी है। जिसकी उम्र 13 वर्ष है और वह माँ बन चुकी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाही करते हुए सरकार को यह तय करने को कहा गया कि वह बालिग हो जाए तो उसे नौकरी दी जाए। उल्लेखनीय है कि लड़की एक गरीब परिवार से है। इस वर्ष की शुरुआत में उससे बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद वह गर्भवती हो गई।

इस किशोरी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया है। जब बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी मिली तो गर्भपात करवाने की कानून द्वारा दी गई समय सीमा अर्थात् गर्भधारण से 21 सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जिसके कारण चिकित्सकीय सलाह के बाद उसने नवजात को जन्म दिया।

यह मामला काफी चर्चा में रहा था और इसे कानून में भी काफी पेचिदगी भरा माना जा रहा था। इस पर संपत्ति संबंधी अधिकार पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा है कि यदि नवजात को कोई गोद लेता है तो उसका अपने जैविक पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। मगर यदि इस बच्ची को गोद नहीं लिया जाता है तो बिना कोर्ट के निर्देश के उसका संपत्ति में अधिकार अपने पिता की संपत्ति में बरकरार रहेगा। 

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