सेंसर बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र कर रही है सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव
सेंसर बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र कर रही है सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सेंसर बोर्ड पर अपनी छुरी चलाने की व्यवस्था कर ली है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक बिल तैयार किया है। इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार फिल्मों को प्रमाणन सर्टिफिकेट दिए जाने के नियमों में बदलाव कर रही है, ताकि कोई विवाद न हो। इसके लिए दो कमेटी बनाई गई है। एक रिव्यू कमेटी और दूसरी मॉनिटरिंग कमेटी।

इन कमेटियों के चुनाव का हक राष्‍ट्रीय महिला आयोग व राष्‍ट्रीय बाल अधिकार को दिया गया है। कमेटी में एक साइकोलॉजिस्ट को भी रखा जाएगा। फिल्मों में चार तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जो U12+, U15+, A and A+ होगी। कमेटी के पास ही फिल्मों में बदलाव करने व कांट-छांट करने का अधिकार होगा। मॉनिटरिंग कमेटी एक दिन में दो से अधिक फिल्में नहीं देखेगी। जिन फिल्म निर्माताओं को फिल्म के लिए तुरंत क्लीयरेंस चाहिए होगी, उनके लिए अलग कैटेगरी रखी गई है। इसके लिए निर्माताओं को एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। फिल्म प्रमाणन से जमा होने वाली राशि श्रम मंत्रालय को दी जाएगी।

श्रम मंत्रालय इस राशि का इस्‍तेमाल फिल्‍म निर्माण में लगे श्रमिकों की भलाई के लिए करेगा। धूम्रपान को लेकर भी नियम बदले गए है। जिसके अनुसार हर बार धूम्रपान के वक्त नहीं बताना होगा कि धूम्रपान स्वास्थय के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से जुड़ी एक छोटी सी फ़िल्म शुरुआत में ही दिखानी होगी। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने बिल का स्वागत किया है।

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