अघोषित आय की घोषणा पर मिली छूट
अघोषित आय की घोषणा पर मिली छूट
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोगों और इसके साथ अघोषित आय की घोषणा करने वालों को जुर्माने की रकम तीन किश्तों में चुकाने की सहूलियत दी है। अपनी स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा कहा गया है कि करीब 45 प्रतिशत टैक्स चुकाकर लोग अघोषित आय को वैध कर सकते हैं।

इस मामले में जानकारी सामने आई है कि सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा भी की है कि उनका कहना था कि पेनल्टी और ब्याज की पूरी राशि 30 सितंबर तक चुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दरअसल वे करीब 3 किश्तों में अपना भुगतान कर सकेंगे। इस तरह की राशि का करीब 25 प्रतिशत अन्य किश्त के आधार पर 31 मार्च 2017 व जो शेष राशि होगी उसे 30 सितंबर 2017 तक चुकाया जा सकेगा।

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