नई दिल्ली - घरेलू विमानों में यात्रा करने वालों के लिए खुश खबरी है कि आज से निर्धारित से अधिक चेक इन सामान का उन्हें कम भुगतान करना होगा. इस बारे में संशोधित शुल्क आज से लागू कर दिया गया.
नई शुल्क व्यवस्था के तहत एक निर्धारित सीमा तक प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम सामान के लिए यात्रियों को अब अब केवल 100 रुपए का भुगतान करना होगा , जबकि पहले यह 300 रु. प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ता था.
सरकार द्वारा इसकी दर घटाने की घोषणा इसी माह की गई थी जिसे 15 जून से लागू किया जाना था लेकिन एयर लाइंस द्वारा अपनी प्रणाली का उन्नयन करने के लिए अधिक समय मांगे जाने के कारण डीजीसीए इसे लागू करने की तारीख 1 जुलाई तक बढ़ा दी.
यह बता दें कि सभी घरेलू एयर लाइंस 15 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति देती है.इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम पर वे 300 रुपए वसूलती है.सिर्फ एयर इण्डिया ही यात्रियों को 23 किलोग्राम सामान मुफ्त लाने की अनुमति देती है.
डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस को 15 किलो से अधिक लेकिन 20 किलो तक सामान के लिए वृेबल सामान शुल्क रखने को कहा गया है.विमान कम्पनियां 20 किलो से अधिक सामान के लिए कोई भी शुल्क वसूल सकती है.उधर , दिल्ली हाई कोर्ट ने शुल्क कम करने के मामलें में दायर शिकायत पर स्थगन देने से इंकार कर दिया.