सीएम अमरिंदर अपने प्रयासों से प्रदेश में बढ़ा सकते है निवेश
सीएम अमरिंदर अपने प्रयासों से प्रदेश में बढ़ा सकते है निवेश
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कोरोना महामारी के मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा उद्योगों को कई तरह की छूट देने की घोषण की है. इनमें बिना निरीक्षण के कानूनी मंजूरियों की मियाद बढ़ाना भी सम्मिलित है। सीएम के निर्देश पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा अपनी 184वीं मी​टिंग में इससे जुड़ी विस्तृत हिदायतें जारी की गई है. 

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सीएम दफ्तर के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम वर्तमान हालात में कानूनी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उठाया गया है. इन रियायतों से निवेशकों को प्रदेश में निर्विघ्न निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पीपीसीबी के चेयरमैन प्रो. एसएस मरवाहा ने बताया कि कोरोना संकट के मद्देनजर स्थापना/चलाने की रजामंदी की मियाद, हक, रजिस्ट्रेशन और कोई अन्य ज़रूरी मंजूरियों का वक्त को बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया है।

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पहले इसे 30 जून 2020 तक बढ़ाया जाने वाला था। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ शर्तों सहित आवेदन देना होगा और बोर्ड की ओर से कोई पड़ताल नहीं की जाएगी. प्रो. मरवाहा ने बताया कि पर्यावरण संबंधी नियमों की भागीदार रेगुलेटरी का पालन यकीनी बनाने के लिए बोर्ड की रजामंदी आवश्यक है. अब उद्योगों को स्वैच्छिक घोषणा स्कीम (वीडीएस) के अधीन मंजूरी लेने के लिए आवेदन देने का वक्त 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. 

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