कॉल  सेंटर्स  पर गिरी गाज, अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुआ काॅल सेंटर कन्ज्यूमर एंड प्रोटेक्शन बिल
कॉल सेंटर्स पर गिरी गाज, अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुआ काॅल सेंटर कन्ज्यूमर एंड प्रोटेक्शन बिल
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नई दिल्ली/ वाॅशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचित होने और इस पद पर उनके काबिज हो जाने के बाद माना जा रहा था कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री मुश्किल में आ जाएगा। अब जब अमेरिकी संसद जिसे यूएस कांग्रेस कहा जाता है वहां आउटसोर्स बिल को फिर से पेश किया गया है। बिल को काॅल सेंटर कन्ज्यूमर एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाम दिया गया है। इस बिल में प्रावधान किया गया है जिसके माध्मय से अमेरिकी कंपनियां विदेशों में अपने काॅल सेंटर नहीं खोल पाऐंगी।

यदि ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर काॅलसेंटर उद्योग प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि भारत की आउसोर्सिंग भागीदारी में लगभग 56 प्रतिशत तो अमेरिका की कंपनियों का भाग है। ऐसे में बड़े पैमाने पर भारत का आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रभावित हो सकता है। यदि कोई कंपनी विदेश में काॅल सेंटर खोलती है तो फिर उन्हें सरकार की ओर से कोई लोन नहीं दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार डेमोक्रट सांसद जीन ग्रीन व रिपब्लिकन डेविड मैककिनले द्वारा बिल को सदन में रखा गया। बिल में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों को तोड़ेगा तो उसकी पहचान सामने लाई जाएगी। अमेरिकी कंपनियों को नियमों के अनुसार अपने काॅल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की लोकेशन बतानी होगी।

यदि उपभोक्ता चाहे तो फिर अमेरिका में काॅलसेंटर ट्रांसफर हो सकता है। गौरतलब है कि इस बिल के माध्यम से अमेरिका में घटते रोजगार को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में लगभग 25 लाख काॅलसेंटर हैं अकेले ग्रेटर ह्यूस्टन में ही 54 हजार काॅल सेंटर हैं। ऐसे में काॅलसेंटर बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे।

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