बजट  : जानिए 1 करोड़ नगद निकालने पर कितना कटेगा TDS, फायदा या नुक्सान ?
बजट : जानिए 1 करोड़ नगद निकालने पर कितना कटेगा TDS, फायदा या नुक्सान ?
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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश किया गया है. फ़िलहाल हर तरफ यह बजट चर्चाओं में बना हुआ है. जबकि इस बजट में काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान भी किया है.

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलो की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो इस स्थिति में उसे 2% का TDS देना होगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स लगेगा. ऐसा ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस पेमेंट को कैश में करने की प्रवृत्ति बीते दिनों में तेजी से बढ़ी है. 

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बिजनेस पेमेंट का कैश ट्रांजैक्शन कम होगा. साथ ही लोग डीडी, चेक या ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ भी आकर्षित होंगे. इससे बिजनेस पेमेंट्स के दौरान होने वाली धांधलियों को रोकने में आसानी रहेगी. केंद्र सरकार को अपने इस कदम से आर्थिक भ्रष्टाचार में कमी आने की उम्मीद भी है. जबकि वित्तीय लेन देन में आसानी  डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए एक ख़ास बात है. इतना ही नहीं आपको कैश ढोने, प्लास्टिक कार्ड, बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होगी. 

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