नाबालिग से रेप केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना
नाबालिग से रेप केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना
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सोनभद्र: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है यहाँ नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा MLA रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. इस मामले में अदालत ने 12 दिसंबर को भाजपा MLA को दोषी करार दिया था. साथ ही जेल भेज दिया गया था. सजा मिलने के पश्चात् रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है.

वही इससे पहले जब भाजपा MLA को दोषी करार दिया गया तब पीड़िता के अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया था, केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था. इतना ही नहीं तरह-तरह से धमकियां भी दी गईं थीं. उन्होंने कहा था- दोषी करार दिए गए MLA रामदुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं. रसूख का उपयोग कर कई प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया था. लेकिन, उसकी सारी योजना फेल हो गईं. पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा तथा केस में निरंतर पैरवी करता रहा.

बलात्कार के पश्चात् पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने का प्रयास किया. मगर, सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया. MLA द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए. शाक्य ने यह भी बताया था कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी. अदालत में पेशी के चलते पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी. लेकिन, प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी. 

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