बिलासपुर: बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य की भूपेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है. सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना पर रोक लागने का आदेश जारी किया है. दरअसल 22 अक्टूबर को राज्य शासन ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी.
जिसके विरुद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी थी. जिसमें आरक्षण के नियमों की नज़रअंदाज़ी का आरोप लगाते हुए अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी. अदालत में पिछली सुनवाई पर शासन की तरफ से महाधिवक्ता ने गलती मानते हुए कहा था कि, अधिसूचना जारी करते समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिस पर अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी और जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है.
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में एस संतोष कुमार और अन्य ने पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि आरक्षण नियमों के उलट जारी किया गया है. नोटिफिकेशन क्रीमीलेयर के सिद्धांत के विरुद्ध है. साथ ही याचिका में राज्य शासन के अधिसूचना को निरस्त किये जाने की मांग गई है. मामले में अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी.
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