करदाताओं को बड़ी राहत! सरकार ने आगे बढ़ाई कर अनुपालन की समयसीमा
करदाताओं को बड़ी राहत! सरकार ने आगे बढ़ाई कर अनुपालन की समयसीमा
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नई दिल्ली: सरकार ने गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर अनुपालन की विभिन्न समय सीमाएं बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने का फैसला किया है। तदनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 तक दो महीने बढ़ा दिया है। 31 मई, 2021 तक धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और अधिनियम की धारा 194 एम के तहत काटे गए भुगतान के लिए, और ऐसे कर कटौती के लिए चालान-सह-बयान दाखिल करने में भी ढील दी गई। 

इन्हें वर्तमान में 30 अप्रैल, 2021 (क्रमशः) से भुगतान और सुसज्जित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न, जिसके लिए उक्त नोटिस के तहत आय की वापसी की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 है या उसके बाद, अब अनुमति समय के भीतर दायर की जा सकती है। उस नोटिस के तहत या 31 मई, 2021 तक, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, फॉर्म नंबर 61 में विवरण, जिसमें फॉर्म नंबर 60 में प्राप्त घोषणाओं के विवरण हैं, जो कि 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, अब 31 मई, 2021 को या उससे पहले सुसज्जित किया जा सकता है। 

सीबीडीटी ने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने के लिए भी 31 मई, 2021 तक विस्तार दिया है। इसी तरह का विस्तार अधिनियम की धारा 144 सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए भी दिया गया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकार द्वारा इन मुश्किल समय के दौरान राहत देने के उद्देश्य से करदाताओं द्वारा किए जाने वाले अनुपालन को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई हालिया पहलों में छूट नवीनतम हैं।

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