श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मामले में स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका
श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मामले में स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका
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इलाहाबाद: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में फैसला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को अनुमति दे दी है। न्यायालय ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। 

हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। न्यायालय ने शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि, ASI सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा।  

बता दे कि इससे पूर्व न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया है कि प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है तथा ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

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