नई दिल्ली: यदि आप भी फ्लाइट से यात्रा करना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। डीजीसीए (DGCA) की ओर से हवाई सफर के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया गया है। नए नियम के तहत दिव्यांग यात्री फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां नहीं निर्धारित करेंगी बल्कि डॉक्टर तय करेंगे। अगर डॉक्टर टेस्ट में कोई उचित वजह बताकर फ्लाइट में चढ़ने के लिए इंकार करते हैं तो तब ही उस शख्स को फ्लाइट के सफर से इंकार किया जाएगा।
एयरलाइन कंपनियों की रेग्युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से एयरलाइन कंपनियों को दिए गए आदेश में बोला गया, 'एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में यात्रा करने से इंकार नहीं करेगी। यदि किसी एयरलाइन को लगता है कि यात्रियों का स्वास्थ्य उड़ान के चलते खराब हो सकता है, तो उक्त यात्रियों की जांच डॉक्टर से करानी होगी। डॉक्टर यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। चिकित्सक ही बताएंगे कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। चिकित्सक की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां फैसला ले सकेंगी।'
आपको बता दें DGCA का यह फैसला रांची हवाईअड्डे की उस घटना के बाद आया है जहां इंडिगो ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से इंकार कर दिया था। इस घटना का बहुत विरोध भी हुआ था। इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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