डिजिटल मीडिया के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नया बिल
डिजिटल मीडिया के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नया बिल
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द डिजिटल मीडिया संशोधन बिल (Digital Media Amendment Bill) लाने जा रही है। जिसके अंतर्गत बिल के उल्लंधन पर भारत में डिजिटल मीडिया पर एक्शन लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार अगले सप्ताह प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019 (Registration of the Press and Periodicals Bill, 2019) में संसोधन करने के लिए बिल लाएगी ताकि इसके दायरे में डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को भी लाया जा सके।

केंद्र सरकार का यह नया बिल औपनिवेशिक काल के कानून- प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की जगह लेगा, जो वर्तमान में केवल भारत में अखबार और प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है।आपको बता दे की सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब इस दायरे में "किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से डिजिटल मीडिया पर न्यूज" को शामिल करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही "प्रशासनिक मंत्रालय" होगा, जो इसके रेगुलेशन पर नजर रखेगा।

नए संसोधन बिल में यह सब होंगे शामिल!
डिजिटल पब्लिशर्स को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कानून के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या रद्द कर सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं। साथ ही एक अपीलीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष प्रमुख होंगे रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल को अभी प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

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